हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर बाबैन पुलिस ने गांव ईशरहेड़ी निवासी एक वृद्ध व्यक्ति लक्ष्मण सिंह की शिकायत पर उसके लड़के परमिंद्र सिंह और गांव के सरपंच साहब सिंह और व बिजली निगम के एसडीओ वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि एसडीएम लाडवा द्वारा उसके मकान से बेदखल किए जाने के बावजूद उसके लड़के परविंद्र सिंह ने उसके मकान पर कब्जा करने की नीयत से गांव के सरपंच और बिजली बोर्ड बाबैन के एसडीओ के साथ कथित रूप से मिलीभगत करके उसके मकान में बिजली का कनेक्शन और मीटर लगवा लिया। आरोप है कि उसने एसडीओ वेद प्रकाश गुप्ता से मिल कर भी उनसे उसके मकान से बिजली का कनेक्शन उतारने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात ही सुनने से इंकार कर दिया और कहा कि यह बिजली का कनेक्शन तो गांव के सरपंच की सिफारिश पर लगाया गया है।
लक्ष्मण सिंह का कहना है कि उसने हरियाणा माता-पिता भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपने लड़के परमिंद्र सिंह के खिलाफ एसडीएम लाडवा की अदालत में केस दायर किया था। उसके लड़के ने 1 मार्च 2019 को एसडीएम लाडवा की अदालत में लिखित में मकान खाली करने की सहमति देकर उसके मकान को खाली कर दिया था। लक्ष्मण का आरोप है कि उसके कुछ दिन के बाद उसके लड़के ने गांव के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर दोबारा उसके मकान में रखे गए सामान को चुराने के अलावा उसे जबरदस्ती मकान से निकालकर फिर से उस पर कब्जा कर लिया। 90 वर्षीय वृद्ध लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जब उसे कहीं से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से मिल कर न्याय की गुहार लगाई। बुजुर्ग की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गृहमंत्री ने पुलिस को तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बाबैन पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बाबैन के थाना प्रभारी डीएसपी हरप्रीत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ईशरहेड़ी निवासी लक्ष्मण सिंह की शिकायत पर उसके बेटे परविंद्र सिंह, सरपंच साहब सिंह और बिजली बोर्ड के एसडीओ वेदप्रकाश गुप्ता के खिलाफ धारा 447 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरपंच साहब सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को गलत करार देते हुए कहा कि उन्होंने परमिंद्र सिंह के बिजली का कनेक्शन लेने की दरखास्त पर नियमानुसार तसदीक की थी।