संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। अलग-अलग जगह से नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दो लोगों को दोषी करार देते हुए अदालत ने कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी निशाबर सिंह उर्फ गोल्डी निवासी माजरी मोहल्ला शाहाबाद को एक साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा गुरदीप निवासी संघोई जिला करनाल हाल किराएदार पिपली को तीन साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 21 अप्रैल 2018 को सीआईए-एक ने शक की बिनाह पर बराड़ा की तरफ पुल के नीचे खड़े निशाबर सिंह उर्फ गोल्डी को काबू कर उसकी तलाशी ली थी। तलाशी लेने पर उसके कब्जे डेढ़ किलो चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अन्य मामले में सात दिसंबर 2017 को सीआईए-दो ने सेक्टर-पांच की ओर से बाइक सवार गुरदीप को काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से पांच किलो चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
इन दोनों मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की अदालत ने गोल्डी को एक वर्ष का कठोर कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं गुरदीप को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।