फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: नशीला पदार्थ रखने के आरोप में तीन साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी अजय व हिमांशु वासी नीलोखेड़ी जिला करनाल को तीन साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी ने बताया कि अपराध अन्वेषण शाखा-1 प्रभारी के मार्ग-निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक प्रेम चंद की टीम लाडवा रादौर टी पॉइंट के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लाडवा रादौर टी पॉइंट पर नाकाबंदी करके अजय व हिमांशु को कार सहित काबू किया था। राजपत्रित अधिकारी के सामने पुलिस की ओर से आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से पांच किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपियों के विरुद्ध थाना लाडवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था। गत 26 अगस्त को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दोनों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें