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Kurukshetra News: जान से मारने की नीयत से हमले के दोषी को तीन साल का कारावास

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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जानलेवा हमला करने के दोषी थानेसर निवासी विकास व शशी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी ने बताया कि 16 नवंबर 2022 को थाना कृष्णा गेट को दी शिकायत में शोरगिर बस्ती वासी महिला ने बताया कि वह घरेलू काम-काजी महिला है।
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16 नवंबर को आठ बजे के करीब उसके बेटे प्रदीप की विकास के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई थी जिसके बाद दोनों को चौकी में बुलाया गया था। प्रदीप, पुलिस चौकी पहुंचा तो विकास व शशी मोटरसाइकिल से आए और उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसे काफी चोट आई और उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बयान पर उक्त दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश कर दिया। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी विकास व शशी को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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