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Kurukshetra News: हत्या के मामले में महिला सहित तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

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कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जुलाई 2020 के एक सनसनीखेज हत्या मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें दो पुरुष और एक महिला आरोपी शामिल हैं। जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 20 जुलाई 2020 की रात पीपली प्लाट अधोया गांव निवासी मजदूर मनजीत सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगली सुबह परिजनों ने जब उसके घर पहुंचकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार फांदकर अंदर घुसने पर मनजीत सिंह का शव खून से लथपथ औंधे मुंह पड़ा मिला। शिकायत पर थाना पिहोवा में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने गहन जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था।
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अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर पंजाब के पटियाला जिले के जलाहा गांव निवासी जसविंदर सिंह और बलजीत सिंह को दोषी करार दिया। अदालत के फैसले के अनुसार उन्हें आईपीसी की हत्या की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना, घर में घुसकर हत्या की धारा 460 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना और षड्यंत्र रचने की धारा 120-बी के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भी लगाया गया। साथ ही मुकदमे में पीपली प्लाट पिहोवा निवासी महिला आरोपी को धारा 120-बी के तहत आजीवन कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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