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Kurukshetra News: लूटपाट में महिला सहित तीन दोषियों को पांच-पांच साल कैद

Fri, 07 Jun 2024 04:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
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कुरुक्षेत्र। छह साल पहले कार चालक से लूटपाट करने वाली महिला सहित तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अनिल कुमार निवासी बराना जिला पानीपत, रिंकू और महिला सुदेश निवासी सोनीपत को पांच-पांच साल कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने भरने की सजा सुनाई है। दोषी महिला ने बीमार होने का झांसा देकर चालक से कार में लिफ्ट मांगी थी।
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यूनिवर्सिटी कैंपस निवासी मनोज वर्मा ने थाना केयूके में 11 जून 2018 को दर्ज शिकायत में बताया था कि 11 जून को वह अपनी कार से घर जा रहा था। समय दोपहर करीब 12 बजे उसने कुवि के दूसरे गेट के पास मोबाइल देखने के लिए अपनी कार रोकी थी। उसी समय एक महिला कार के पास आकर बीमार होने का हवाला उससे मिर्जापुर गांव तक लिफ्ट मांगने लगी। उसने उस महिला को कार में बैठाया ही था कि महिला के साथ एक व्यक्ति भी उसकी कार में बैठ गया था। रास्ते में उन्होंने उसे कार को वापस मोड़कर सेक्टर-तीन चलने के लिए कहा था। सेक्टर-तीन में उसके मकान में पहुंचे तो आरोपी महिला और अन्य साथियों ने उसके साथ मारपीट कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने की धमकी देकर उससे 28 हजार रुपये छीन लिए थे। उसके बाद आरोपी उसे एटीएम बूथ गए, जहां पर उसके एटीएम से 50 हजार रुपये निकलवाकर आरोपी फरार हो गए थे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी अनिल कुमार, रिंकू व महिला सुदेश को गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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