कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष एनडीपीएस कोर्ट) की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में तीन आरोपियों, गुरिंदर पाल सिंह, मालक सिंह और राजवंत सिंह को दोषी ठहराते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। गुरिंदर पाल सिंह को सात वर्ष, मालक सिंह को पांच वर्ष और राजवंत सिंह को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। इसके साथ ही गुरिंदर पाल सिंह व मालक सिंह पर 50-50 हजार और राजवंत सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 24 जनवरी 2020 को थाना इस्माईलाबाद के सहायक उप-निरीक्षक नरेंद्र कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जलबेहड़ा गांव के पास कार्रवाई की। लोतनी गांव के बस अड्डे के समीप कार नंबर एचआर-05एवी-6006 सहित तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। कार और आरोपियों की तलाशी लेने पर नौ किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद हुआ। इसके आधार पर थाना इस्माईलाबाद में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया था।
वीरवार को नियमित सुनवाई के दौरान विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। गुरिंदर पाल सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 31(1) के तहत सात वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मालक सिंह को धारा 15 के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने, न चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास और राजवंत सिंह को धारा 31(1) के तहत एक वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई, न चुकाने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।