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Kurukshetra News: परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन रखने पर होगा प्रतिबंध

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कुरुक्षेत्र। सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार और मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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यह जानकारी उपायुक्त नेहा सिंह ने दी। उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि सीबीएसई की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश जारी कर दिए गए है। यह आदेश 15 फरवरी से लेकर चार अप्रैल तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर एक बजकर 30 मिनट तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार, मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों के पास फोटोस्टेट की मशीन भी दुकानदार बंद करना सुनिश्चित करेंगे।
सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली द्वारा 10वीं व 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से लेकर चार अप्रैल तक किया जा रहा है। इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों की पुलिस प्रशासन व संबंधित एसडीएम पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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