कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा।
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सामुदायिक केंद्र व शूटिंग हॉल में होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना केंद्र के 100 मीटर के घेरे में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी तथा कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार व तकनीकी यंत्र लेकर नहीं चल सकेगा। मतगणना केंद्रों की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को पैदल यात्री क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश मतगणना ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक व सभी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी इन आदेशों को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि एआरओ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना ड्यूटी पर सरकारी सेवा के लिए तैनात कर्मचारी के अलावा कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वह वर्दी में हो या बिना वर्दी के हाल में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि संबंधित एआरओ कानून व्यवस्था बनाए रखने के सिलसिले में उन्हें न बुलाएं। जिलाधीश के आदेशानुसार जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।