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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्रा से छीना झपटी करने के दोषी को एक साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्रा से छीना झपटी करने के आरोपी को नियमित सुनाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने दोषी करार देते एक साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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फौजी प्लाट पिहोवा निवासी राजेश मसीह ने गत 28 मार्च को पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया था कि 28 मार्च 2019 को उसकी पुत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से शाम करीब पांच बजे बस स्टेंड पिहोवा से पैदल अपने घर जा रही थी। इसी दौरान शमशान घाट के निकट सरस्वती पुल के नजदीक बाइक सवार दो युवकों ने उसकी पुत्री के हाथ से बैग छीनकर गुहला रोड ड्रेन की तरफ भाग गए। मामले की जांच कर रहे अपराध शाखा-2 के सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने रविदास मोहल्ला पिहोवा निवासी अमित कुमार और वाल्मीकि मोहल्ला पिहोवा निवासी रजत उर्फ चोटा को गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ के दौरान आरोपित अमित से छीना हुआ पर्स, आधार कार्ड की फोटो कापी, नोट बुक तथा पैसे बरामद कर लिए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां नियमित सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने आरोपी अमित कुमार को गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए एक साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, जबकि आरोपित रजत उर्फ चोटा को सुबूतों और गवाहों के अभाव में बरी किया गया है।
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