राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा राजीव शर्मा ने अदालत के आदेशों की पालना करते हुए नगर परिषद थानेसर के सभी वार्डों के चुनावों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। इन आदेशों के बाद उपायुक्त राजनारायण कौशिक ने रिट्रनिंग अधिकारी नगर परिषद थानेसर को आगामी कार्रवाई करने और आदेशों की पालना करने के निर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त राजनारायण कौशिक ने शुक्रवार को देर रात्रि बातचीत करते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग की 28 अप्रैल 2016 की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में 15 नगर परिषद 28 नगरपालिकाओं में थानेसर नगर परिषद सहित सामान्य चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया था। इस कार्यक्रम के अनुसार 5 मई से 11 मई 2016 तक नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। इस शेड्यूल के अनुसार 12 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य किया और 13 मई को नामांकन पत्र वापिस लिए गए और 22 मई को मतदान होने हैं। उन्होंने बताया कि प्रार्थी सुमन लता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सीडब्लयूपी नम्बर 9328 याचिका दायर की। इस याचिका के आधार पर माननीय अदालत ने 12 मई को अपना फैसला सुनाया।
उपायुक्त ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार हरियाणा नगर.निकाय एक्ट 1973 की धारा 3ए और हरियाणा म्यूनिसिपल चुनाव नियम 1978 व 28 अप्रैल 2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य चुनाव आयुक्त ने जिला कुरुक्षेत्र नगर परिषद थानेसर के सभी वार्डों के चुनावों पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयुक्त ने नगर परिषद थानेसर के सभी वार्डों के सभी नामांकन पत्रों को नगर परिषद थानेसर के रिट्रनिंग अधिकारी के पास आगामी आदेशों तक संभालकर रखने के आदेश दिए हैं।