कुरुक्षेत्र। आठ साल पहले कृष्णा नगर गामड़ी में महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सन्नी निवासी कृष्णा नगर गामड़ी को छह साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना शहर थानेसर में नौ मई 2016 को दर्ज शिकायत में त्रिलोचन सिंह निवासी केसरी जिला अंबाला ने बताया था कि उसकी बहन की शादी 2016 में सन्नी के साथ हुई थी। इस शादी से उसकी बहन का ससुराल पक्ष खुश नहीं था। वे कम दहेज लाने के लिए उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे। इस बारे में उसकी बहन ने कई बार उनको बताया भी था। आठ मई की शाम उसे सूचना मिली कि उसकी बहन ने फंदा लगा लिया है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया था।
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी सन्नी को छह साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।