संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। दुकानें खोलने के समय में बदलाव से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। सरकार के आदेशानुसार जिले में अब सभी दुकानों के खोलने और बंद करने का समय सुबह 9 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। बाजारों में ऑड-ईवन फार्मूला लागू रहेगा। इसके साथ मॉल को भी सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई है। होटल संचालक को कमरे किराए पर देने की भी अनुमति है। इतना ही नहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने रविवार को जारी आदेशों में कहा कि गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में 7 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन रहेेगा। हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई है। अब मॉल भी खुल सकेंगे, लेकिन मॉल में प्रवेश को नियंत्रित करना होगा, एक निश्चित समय में प्रति 25 वर्ग फुट में केवल 1 व्यक्ति की अनुमति होगी, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मॉल संचालक एप्लिकेशन को भी तैयार करेंगे। मॉल के अंदर सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
होटल संचालक भी कमरा किराए पर दे सकते है, लेकिन होटलों में रेस्टोरेंट व बार खोलने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी भोज और सम्मेलन को करने की अनुमति होगी।उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान भी पहले की तरह ही जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। विवाह कार्यक्रम के लिए केवल घर और कोर्ट में ही शादी करने की ही अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं विवाह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 11 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। बारात के लिए अनुमति नहीं होगी, केवल घर पर या कोर्ट में अधिक से अधिक 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी। सभी औद्योगिक इकाइयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह संस्थान और गतिविधियां रहेंगी बंद
लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह ही सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, इसके अलावा सिनेमा हाल, जिम, स्पोर्ट्स काम्पलैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल आदि भी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ अन्य भीड़ वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा, जब तक उपमंडलाधीश की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक जगहों पर लोगों के एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
होटल और रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक कर सकते हैं होम डिलीवरी
लॉकडाउन के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, फूड ज्वाइंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। यह रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ ढाबा, फूड स्टाल, फ्रूट स्टाल को पार्सल के लिए अनुमति दी जाएगी ताकि व्यक्ति समान खरीदने के तुरंत बाद जा सके। किसी भी व्यक्ति को इन जगहों पर ज्यादा देर खड़ा होने की अनुमति नहीं होगी।