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पति पर जानलेवा हमला कराने वाली पत्नी समेत दो को सात-सात वर्ष कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले पड़ोसी के साथ मिलकर पति पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दोषी महिला व उसके साथी को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी रिंकू वासी बारवा ने घर में घुसकर अपने पड़ोसी सुंदरलाल पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। पुलिस जांच में सुंदरलाल की पत्नी के शामिल होने के सबूत मिले थे।
जिला उप न्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 10 अगस्त 2018 को हुसन चंद वासी गांव बारवा ने थाना केयूके पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह और उसका छोटा भाई सुंदर लाल अपने-अपने परिवार के साथ एक ही मकान में रहते हैं। वह 8 अगस्त की रात खाना खाने के बाद अपने परिवार के साथ ऊपर मंजिल पर और उसका छोटा भाई सुंदर लाल अपनी पत्नी व चार साल की बेटी के साथ भूतल में सो रहे थे। उसकी मां भी उनके साथ के कमरे में सो रही थी।
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रात करीब साढ़े 12 उसे अपने भाई सुंदर लाल की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो तुरंत मौके पर पहुंचा। उसका पड़ोसी रिंकू उसके भाई की गर्दन व पेट में चाकू मार रहा था। तभी उसकी मां भी मौके पर पहुंच गई। उन्हें देखकर रिंकू चाकू सहित फरार हो गया। वह तुरंत अपने भाई सुंदर को खून से लथपथ हालत में एलएनजेपी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई सेक्टर-32 चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी रिंकू को गिरफ्तार किया था।
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मामले की जांच के दौरान सुंदरलाल की पत्नी रिंपी के वारदात में शामिल होने पर पुलिस ने 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए 5 जनवरी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर रिंकू और महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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