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Kurukshetra News: सड़क की जमीन पर कब्जा करने के मामले में मिली राहत

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कुरुक्षेत्र। जिला जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने सोमवार को डिंपल कुमारी बनाम राज्य के मामले में फैसला सुनाते हुए 19 जुलाई 2019 को निचली अदालत की ओर से दिए गए फैसले को पलटते हुए डिंपल कुमारी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने डिंपल कुमारी पर सड़क की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था।
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जंधेरी गांव की रहने वाली डिंपल कुमारी ने जय नारायण, सोम नाथ और प्रेम चंद से 9 जुलाई 2015 को रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिेये 10 मरला जमीन खरीदी थी। इंतकाल भी उनके नाम हो गया। उन्होंने इस जमीन पर मकान बनाने की तैयारी की लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उन्हें वह जमीन सड़क की होने पर रोक दिया। डिंपल ने आरोप लगाया कि वे उनके शांतिपूर्ण कब्जे में दखल दे रहे हैं और जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी ने दावा किया कि सड़क 40 साल से ज्यादा पुरानी है जिसकी चौड़ाई 49.5 फीट है और जनता उपयोग करती है। उन्होंने कहा कि डिंपल ने सड़क बनने के बाद जमीन खरीदी, इसलिए कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और दस्तावेजों की जांच की। दो जमाबंदी रिपोर्टों में पाया गया कि न तो डिंपल ने सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किया और न ही पीडब्ल्यूडी ने उनकी जमीन पर। एसडीओ युधिष्ठिर मुदगिल ने भी क्रॉस-एग्जामिनेशन में माना कि विभाग डिंपल की जमीन पर कोई दखल नहीं देगा और निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं।
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