जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डा. कविता कंबोज ने कहा कि न्यायमूर्ति राजीव शर्मा न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ एंव कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला की अध्यक्षता में 24 मार्च 2020 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें उच्च स्तरीय समिति द्वारा जिला निगरानी समिति को कुछ दिशा-निर्देश दिए गए है। इसके अनुपालना में जिला के विचारधीन कैदियों को जमानत व पैरोल पर भेजा गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. कविता कंबोज ने बताया कि इस समिति में जिला एव सत्र न्यायधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योग्य आयुक्त, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र व जेल अधीक्षक कुरुक्षेत्र को शामिल किया गया है। इस समिति के दिशा-निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों से 37 विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया। इसके अलावा 32 कैदियों को 6 सप्ताह के पैरोल पर छोड़ा गया और 6 कैदियों के पैरोल का समय 4 सप्ताह और बढ़ा दिया गया। इनको पैरोल डिवीजन आयुक्त अंबाला के आदेशानुसार प्रदान की गई है।