कुरुक्षेत्र। राइट टू सर्विस एक्ट ऐसा कानून है, जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस एक्ट के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का अधिकार है।
उपायुक्त महावीर प्रसाद ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वे लघु सचिवालय के सभागार में हिपा की ओर से रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। इस कार्यशाला में राइट टू सर्विस एक्ट, सीपी ग्राम, सीएम विंडो, सरल पोर्टल, सिटीजन चार्ट, गुड गिर्वेंश सहित अन्य विषय पर विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया।
उपायुक्त महावीर प्रसाद ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी करना है ताकि सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है। साथ ही एक्ट के तहत, सरकारी सेवाओं के प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।