कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहारावत की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी मोहम्मद नाजिम को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। वहीं, सह-आरोपी विवेक को भगोड़ा घोषित किया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी जारी है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नाजिम को आरोपों से मुक्त किया। मोहम्मद नाजिम की ओर से बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत ने नाजिम की पूर्व जमानत और जमानतदार बॉन्ड निरस्त करने का निर्देश दिया। संबंधित प्राधिकरण को जमानतदार की संपत्ति पर दर्ज रेड इंक एंट्री हटाने के लिए सूचित करने को कहा गया। अदालत ने विवेक और उसके जमानतदार के खिलाफ अलग से आपराधिक विविध आवेदन दर्ज करने का भी निर्देश दिया।