कुरुक्षेत्र। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से 4 अगस्त से एनएसएफडीसी स्कीम के तहत माइक्रो फाइनेंस स्कीम, एमएफएस और टर्म लोन स्कीम चलाई जा रही है।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के वे परिवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तीन लाख रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, उन्हें अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए निगम की ओर से माइक्रोफाइनेंस स्कीम, (एमएफएस) के तहत एक लाख रुपये व टर्म लोन स्कीम में दो लाख रुपये मिल रहे हैं। संवाद