कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने रवि हत्याकांड में आरोपी सौरव, राहुल व आशीष उर्फ रमन वासी अमीन, संजीव उर्फ संदीप व राजू उर्फ संजय वासी डहौर जिला मुज्जफरनगर यूपी और अमित निवासी सकोती जिला मेरठ यूपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी ने बताया तीन फरवरी 2021 को अमीन गांव निवासी साहिल वासी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बड़े भाई रवि का दो साल पहले गांव में झगड़ा हुआ था। इसलिए वह दो साल तक जेल में बंद रहा था। जमनात पर बाहर आने के बाद तीन फरवरी 2021 को उसका भाई कार में किसी काम के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। इस दौरान सलारपुर रोड पर स्थित गीता निकेतन स्कूल के पास पांच युवकों ने उसके भाई पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दीं। घायल रवि को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
17 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत पर उन्हें चार माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।