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Kurukshetra News: महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 20 Mar 2026 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रेक स्पेशल अदालत ने खेत में हरा-चारा लेने गई महिला की गला घोट कर हत्या करने के दोषी बेरथला गांव के सुदेश उर्फ अनु को करीब तीन साल बाद आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख जुर्माने का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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महिला की बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी ने 14 अप्रैल 2023 को थाना शाहाबाद पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उनकी माता घरेलू काम-काज के साथ घर पर पशु-पालन का कार्य करती थी। वह गांव में पास के खेतों से हरा-चारा लाने के लिए गई थी और वह भी चारे की गठरी उठवाने के लिए साथ चली गई। उनकी माता गन्ने के खेतों में हरा-चारा इक्कठा करने लग गई और वह बाहर उनका इंतजार करने लगी। इसी बीच करीब 12 बजे खेत से उन्हें माता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा की बेरथला गांव का सुदेश उनकी माता को नीचे गिराकर उनके ऊपर बैठा हुआ था और चुन्नी से गला घोट हुआ था। उसे देखते ही सुदेश चुन्नी मौके पर फेंककर भाग गया। इस दौरान उनकी माता की मौत हो गई। बयान के आधार पर आईपीसी की हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके जांच के दौरान आरोपी सुदेश उर्फ अनु को गिरफ्तार कर कारागार भेज दिया था। वीरवार को अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुदेश को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुना दी। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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