फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: रोशन लाल हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रोशन लाल हत्याकांड में मृतक की पत्नी समेत तीन दोषियों को सजा सुनाई है। मामले में मृतक की पत्नी रोजी और उसके चचेरे भाई राहुल को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि तीसरे दोषी रवि को चार वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी मेनपाल सिंह ने बताया कि 4 फरवरी 2023 को समसपुर निवासी रोशन लाल बैंक्वेट हाल में ड्यूटी के बाद होटल सेक्टर-सात पहुंचा था।
चाबियां सौंपकर मोटरसाइकिल से घर के लिए निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। उसके भाई कृष्ण कुमार ने 5 फरवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 15 फरवरी को अपराध अन्वेषण शाखा-दो ने रोशन लाल का शव समसपुर के पास गेहूं के खेत में दबा हुआ बरामद किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि रोशन लाल की पत्नी रोजी का उसके चचेरे भाई राहुल के साथ प्रेम संबंध था। इसी रिश्ते के लिए राहुल ने रोशन लाल की हत्या कर दी।
विज्ञापन

हत्या के बाद शव को बोरी में डालकर खेत में दबा दिया गया और मोटरसाइकिल नहर में फेंक दी गई।
अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद चचेरे भाई राहुल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना, पत्नी रोजी को धारा 302/ 120 बी के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना व जीजा रवि को धारा 201 के तहत चार वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 30,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें