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Kurukshetra: जमीन विवाद में ली थी जान, दोषी को उम्र कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा

Tue, 07 Jan 2025 06:06 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

सार

पांच अक्तूबर 2022 को थाना शाहाबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में मदुदा वासी महिला ने बताया था कि वे गांव ब्बयाल जिला अंबाला में ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। उसके पति जगदीश चंद का बुटा राम व उसके बेटे जयभगवान, अंग्रेज सिंह वासी मदुदा के साथ जमीन के बटंवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था।
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कुरुक्षेत्र के गांव मदुदा में जगदीश चंद हत्याकांड में आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माना भी भुगतना होगा।
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उप जिला न्यायावादी प्रदीप मलिक के मुताबिक पांच अक्तूबर 2022 को थाना शाहाबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में मदुदा वासी महिला हाल गांव रतनहेडी थाना महेश नगर जिला अंबाला ने बताया था कि वे गांव ब्बयाल जिला अंबाला में ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। उसके पति जगदीश चंद का बुटा राम व उसके बेटे जयभगवान, अंग्रेज सिंह वासी मदुदा के साथ जमीन के बटंवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। उन्होंने अपने हिस्से की जमीन पवन कुमार को ठेके पर दी हुई थी। 23 अक्तूबर 2022 को वह तथा उसका पति जगदीश चंद व उसके दो भतीजे गुरविंद्र सिह व अजय कुमार दीपावली पर गांव मदुदा में अपने खेत में पीर पर माथा टेकने आए थे। 

करीब 12 बजे जब वह पीर पर माथा टेककर अपने ट्यूबवेल के पास पहुंचे तो उसी समय जयभगवान, अंग्रेज सिंह बाइक पर आए और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। 
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आरोप लगाए कि जय भगवान ने लोहे के चाकू से उसके पति जगदीश चंद व गुरविंद्र सिंह पर वार किए तो अंग्रेज सिंह ने गंडासी से उसके भतीजे अजय कुमार को चोटें मारी। ग्रामीण माैके पर पहुंचे जिस पर आरोपी हथियारों सहित जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। जगदीश चंद व गुरविंद्र सिंह को आदेश अस्पताल मोहडी मे दाखिल करवा दिया और अजय कुमार को अंबाला में सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। उसके पति को चोट ज्यादा लगने के कारण पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। 

शिकायत पर थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर कर जांच खुद थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार द्वारा की गई। जांच के दौरान 25 अक्तूबर 2022 को आरोपी जय भगवान को गिरफ्तार कर लिया था। 

अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने जय भगवान को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद व 50  हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में चार माह की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 307 के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माना की भी सजा सुनाई।
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