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Kurukshetra News: एक सप्ताह पहले निलंबित फर्म का लाइसेंस किया बहाल

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शाहाबाद। करीब एक सप्ताह पहले 15 दिनों के लिए अनाजमंडी फर्म का निलंबित किया गया लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने इस संबंध में आदेश पत्र जारी करते हुए निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है साथ ही निलंबित किए गए लाइसेंस को तत्काल बहाल करने के आदेश दिए हैं।
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आदेश में मुख्य प्रशासक ने कहा कि 18 जून को मार्केट कमेटी शाहाबाद के चेयरमैन कर्णराज सिंह तूर द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश हरियाणा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1961 की धारा 10(2) के अनुरूप नहीं था। जानकारी के अनुसार, मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने उसी दिन आढ़ती को मात्र दो घंटे के भीतर सूरजमुखी की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बिना विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया और बिना व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए चेयरमैन ने लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। मुख्य प्रशासक ने इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मानते हुए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।
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