पानीपत। ट्रैक्टर चोरी के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम देने में देरी करने पर आयोग ने सख्त नाराजगी जाहिर की। आयोग ने कहा किसान के ट्रैक्टर की दूसरी चाबी पेश नहीं होने पर क्लेम का दावा खारिज नहीं किया जा सकता।
किसान का ट्रैक्टर चोरी हुआ है और इसकी प्राथमिकी भी दर्ज भी हुई। बीमा कंपनी को ट्रैक्टर की कीमत 4.75 लाख रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ करना होगा। बापौली गांव के मोहन रावल ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा था। आईएफएफसीओ-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ट्रैक्टर का बीमा कराया था। उस समय ट्रैक्टर की कीमत 4.75 लाख रुपये आंकी गई थी। 14 जुलाई 2023 ट्रैक्टर चोरी हो गया। जिसकी प्राथमिकी बापौली थाने में दर्ज कराई थी।
पुलिस ट्रैक्टर को बरामद नहीं कर पाई और अनट्रेस की रिपोर्ट लगा दी। किसान ने ट्रैक्टर के बीमे की धनराशि के लिए कंपनी में आवेदन कर दावा प्रस्तुत किया। कंपनी ने 16 सितंबर 2024 को कंपनी ने 4,25,125 रुपये का दावा नॉन-स्टैंडर्ड आधार पर स्वीकृत करने का पत्र जारी किया। लेकिन, बार-बार दस्तावेज की मांग करती रही और भुगतान नहीं किया। ब्यूरो