कुरुक्षेत्र। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार दुर्घटना के दावे में लापरवाही और अनुचित देरी बरतने के मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और उसके ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर करनाल मोटर्स को 67 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेक्टर 30 अर्बन एस्टेट निवासी अशोक कुमार बंसल ने बताया कि उनकी कार का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से अप्रैल 2024 तक था। जनवरी 2024 को नीलोखेड़ी के पास उनकी कार की दुर्घटना हुई जिसकी पुलिस में डीडीआर दर्ज हुई। कार को उसी दिन करनाल मोटर्स की वर्कशॉप में ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी और सर्विस सेंटर ने 12 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। सर्वे के बाद दोनों पक्षों ने कार को टोटल लॉस घोषित करने पर जोर दिया, जबकि शिकायतकर्ता मरम्मत चाहते थे। बार-बार अनुरोध के बाद मरम्मत की सहमति बनी लेकिन सर्विस सेंटर ने मरम्मत में जानबूझकर देरी की।
मरम्मत का अनुमान पहले 5.30 लाख फिर 3.94 लाख और अंत में मात्र 2.78 लाख रुपये निकला। वादा था कि 20 फरवरी 2024 तक कार डिलीवर हो जाएगी लेकिन 4 अप्रैल 2024 को डिलीवरी हुई।