फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: पराली जलाने की चार घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन
पानीपत। प्रशासन पराली व धान के अवशेष जलाने वाले किसानों पर सख्त हो गया है। डीसी ने पराली जलाने के चार मामलों में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक में पराली जलाने के मामलों को रोकने की दो टूक बात कही।
विज्ञापन

उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने शुक्रवार को इसको लेकर कृषि विभाग और तहसीलदारों की जिम्मेदारी तय की। उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इसके साथ संबंधित थाना पुलिस व पुलिसकर्मी भी पेट्रोलिंग करेंगे। अधिकारी शनिवार व रविवार को भी अलर्ट मोड में रहें। कोई भी अधिकारी बगैर अनुमति के जिला मुख्यालय न छोड़े। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है। यदि जिला में किसी किसान के खेत में पराली जलाने की घटना घटित हुई तो उसके विरुद्ध तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाएं। उन्होंने बीडीपीओ से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी करवाएं। सभी नोडल अधिकारी पटवारी और ग्राम सचिवों की बैठक लेकर उसमें योजनाबद्ध तरीके से काम करें। जिला में फसल अवशेष व धान की पराली जलाने को लेकर धारा 144 भी लगाई गई है। फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष को जलाने से वातावरण खराब हो रहा है। जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार धान के अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस मौके पर एसडीएम पानीपत मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक आदित्य डबास मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें