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Kurukshetra News: सड़क दुर्घटना के शिकार युवक की मां को 16.55 लाख का दें मुआवजा

Sun, 22 Feb 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
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कुरुक्षेत्र। जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक रविंदर कुमार की मौत के मामले में उनकी मां संतरो देवी को 16,54,800 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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यह राशि 24 मई 2024 से वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ दी जाएगी। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार ने मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली है।
चालक रंजीत सिंह और वाहन मालिक सुरेंद्र को बराबर को दोषी पाया। अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि मुआवजे की 25 प्रतिशत राशि नकद भुगतान की जाए और शेष 75 प्रतिशत राशि तीन वर्ष की फिक्सड डिपॉजिट में जमा की जाए।
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हादसा चार मार्च 2024 की शाम करीब आठ बजे कैथल जिला के तारागढ़ गांव के निकट हुआ। रविंदर कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए रंजीत सिंह से उनकी टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल रविंदर को कैथल के सिग्नस अस्पताल ले जाया गया, जहां पांच मार्च 2024 को उनकी मृत्यु हो गई।
मृतक की मां संतरो देवी और भाई विक्रम दत्त ने दावा दायर कर बताया कि रविंदर परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और वह मासिक 25 हजार रुपये कमाता था। उन्होंने 25 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। प्रतिवादियों ने हादसे से इनकार किया और दावा फर्जी बताया।
बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि हादसा मृतक की लापरवाही से हुआ और वाहन पॉलिसी शर्तों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा था।
अदालत में प्रत्यक्षदर्शी राम की गवाही और पुलिस दस्तावेजों के आधार पर साबित हुआ कि हादसा रंजीत सिंह की लापरवाही व तेज रफ्तार के कारण हुआ। चालक ने अदालत में गवाही नहीं दी, जिससे प्रतिकूल अनुमान लगाया गया। आय के प्रमाण न होने पर अधिकरण ने रविंदर को अकुशल श्रमिक मानकर न्यूनतम वेतन के आधार पर मासिक आय 11 हजार रुपये निर्धारित की। इसमें 40 प्रतिशत भविष्य संभावनाएं जोड़कर 15,400 रुपये मानी गई।
व्यक्तिगत खर्च 50 प्रतिशत काटकर गुजारा नुकसान के लिए मासिक आधार 7,700 रुपये तय किया गया, जिसके आधार पर कुल मुआवजा 16,54,800 रुपये निर्धारित हुआ। संवाद
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