कुरुक्षेत्र। आयुष्मान भारत और चिरायु आयुष्मान हरियाणा योजना पात्र परिवारों के लिए निशुल्क उपचार में सहायक है। इसके तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलता है। लाभार्थी पैनल में शामिल अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड दिखाकर लाभ ले सकते हैं।
उपायुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को मुफ्त लाभ दिए जा रहा है। 1 लाख 80 हजार से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार 1500 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर लाभ ले सकते हैं। इन्हें हर वर्ष प्रीमियम का भुगतान कर कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा। आयुष्मान कार्ड के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। यह सुविधा अटल सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना का लाभ दे रही है।