हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सवा दो साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी चाचा को अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना सदर थानेसर के अंतर्गत एक गांव की महिला ने पुलिस को नौ अप्रैल 2021 को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी नौ साल की बेटी से रिश्ते में चाचा लगने वाले विकास ने ही दुष्कर्म किया है। साथ ही किसी को बताने पर विकास ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर प्राथमिक जांच के बाद चाचा विकास को गिरफ्तार किया गया।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विकास को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 साल की कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं धारा 506 के तहत एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विकास ने खाने की चीज का लालच देकर बच्ची को अपने घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था।