हरियाणा के कुरुक्षेत्र के झांसा क्षेत्र में नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के नाबालिग दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। यह घटना तीन साल पहले की है।
थाना झांसा में दर्ज शिकायत में कॉलोनी की रहने वाली महिला ने बताया था कि 29 सितंबर 2020 को उसकी बेटी नौ वर्ष की बेटी घर पर थी। शाम करीब चार बजे उनका पड़ोसी उनके घर में घुस आया था। आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
यह बात किसी को बताने पर आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर थाना झांसा में आईपीसी की धारा 452, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज कर जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से बाल सुधार गृह भेज दिया था।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चली। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद सजा सुनाई।