हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दो साल पहले हथियार के बल पर पेट्रोल पंप कर्मियों से लूटपाट और मारपीट कर घायल करने के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मनजीत उर्फ मंदीप वासी जैनपुर साधान (करनाल) को 15 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि पांच अक्तूबर 2020 को पेट्रोल पंप प्रबंधक गुरमीत सिंह ने थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि चार अक्तूबर की रात के करीब पौने 12 बजे चार युवक डंडे और गंडासियों से लैस होकर बाइक पर पंप पर आए थे। उन्होंने आते ही पंप पर तोड़फोड़ शुरू कर दी थी।
इसी के साथ सेल्समैन अभिषेक और निखिल के साथ मारपीट करते हुए अभिषेक से 3700 रुपये व निखिल से मोबाईल फोन व 9600 रुपये नकदी छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत पर थाना लाडवा पुलिस ने मामला दर्ज करके सीआईए-एक ने जांच के दौरान आठ अक्तूबर आरोपी अमरजीत उर्फ भूरा, मनजीत कुमार उर्फ मंदीप, राजकुमार व अंकुश वासी जैनपुर साधान को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज कर मामले का चालान अदालत में दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी मनजीत उर्फ मंदीप को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पत्नी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
कुरुक्षेत्र। दो साल पहले दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सन्नी वासी शाहाबाद को 15 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 11 जनवरी 2020 को थाना शाहाबाद के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन की शादी शाहाबाद निवासी सन्नी के साथ करीब तीन साल पहले हुई थी।
शादी के बाद से ही सन्नी व उसके परिवार वाले उसकी बहन को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। 11 जनवरी को उन्हें सूचना मिली थी कि ससुराल पक्ष ने उसकी बहन की हत्या कर दी है। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने 13 जनवरी को आरोपी सन्नी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी सन्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है।
चूरापोस्त संग पकड़े गए दोषी को 12 साल की सजा
कुरुक्षेत्र। चार साल पहले 60.550 किलो चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी कार चालक को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी गुरमीत सिंह वासी गांव खांडा खेड़ी (करनाल) को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
जिला उप न्यायवादी गोपाल ने बताया कि आठ अक्तूबर 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम पिहोवा चौक पर गश्त कर रही थी। उसी समय टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरमीत सिंह अपने गांव से कार में चूरापोस्त लेकर बाईपास से पिहोवा आएगा। सूचना मिलते ही टीम ने पिहोवा बाईपास पुल के नजदीक नाकाबंदी करके जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने गुरमीत सिंह को कार सहित काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी की कार से 60 किलो 550 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ था।