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एएसआई को कार से टक्कर मारने वाले को पांच वर्ष की कैद

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एएसआई को कार से टक्कर मारने वाले को पांच वर्ष की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने नाका ड्यूटी पर तैनात एएसआई को एक्सीडेंट कर मारने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भुगतने के भी आदेश दिए हैं। जिला उप न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 29 अगस्त 2012 को थाना लाडवा में तैनात एएसआई धर्मपाल अपने साथियों के साथ खूखनी मोड़ यमुनानगर रोड पर नाकाबंदी करके वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान लाडवा की तरफ से एक टाटा इंडिगो कार आई।
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पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने धर्मपाल को टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गए। घायल एएसआई को लाडवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने कार चालक राजकुमार निवासी लाजपत नगर यमुनानगर को काबू किया था। कार की तलाशी लेने पर उसमें से अलग-अलग मार्का की 24 पेटी शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान मामले के दो अन्य आरोपियों अमन उर्फ विशाल निवासी यमुनानगर और रिंकू निवासी गुलाबनगर यमुनानगर को गिरफ्तार किया गया था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी राजकुमार को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आबकारी अधिनियम के तहत एक साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अमन और रिंकू को बरी कर दिया गया है।
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