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गांव मथाना की सरपंच निलंबित, डीसी ने जारी किए आदेश

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अवैध कब्जे और धांधली में गांव मथाना की सरपंच निलंबित, डीसी ने जारी किए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
पिपली। जिला उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने गांव मथाना की सरपंच किरण बाला को निलंबित कर दिया है। उन्होंने यह आदेश सरपंच के अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप के बाद जारी किए हैं। सरपंच पर ग्रामीणों ने पंचायती भूमि से अवैध रूप से मिट्टी बेचनेे, पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा करने, अवैध रूप से सरकारी भूमि से पेड़ कटवाने, पंचायत की छह दुकानों की गलत तरीके से बोली लगवाने और पंचायत फंड का गलत तरीके से उपयोग करने के आरोप लगाए थे। इन सभी शिकायतों की छानबीन करने के बाद पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत उपायुक्त ने सरपंच के निलंबन के आदेश जारी किए।
ग्रामीणों ने उपायुक्त से की शिकायत में आरोप लगाया कि सरपंच ने पंचायती भूमि से अवैध रूप से मिट्टी बेच दी। शिकायत पत्र के साथ बेची गई मिट्टी की जमीन की निशानदेही रिपोर्ट भी लगाई गई थी। ओमप्रकाश ने उपायुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि सरपंच किरण बाला ने पंचायत की भूमि पर नौ व्यक्तियों का अवैध कब्जा कराया है। सरपंच ने केवल तीन व्यक्तियों की निशानदेही कराकर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। रामपाल ने आरोप लगाया कि सरपंच ने पंचायती भूमि पर खड़े आम के बाग को बिना अनुमति के अवैध रूप से कटवा दिया गया। प्रवीण कुमार ने सरपंच पर अवैध रूप से पेड़ कटवाने के आरोप लगाए थे। एक अन्य मामले में प्रीतम ने सरपंच पर पंचायत की छह दुकानों की गलत तरीके से बोली कराने और पंचायती फंड का गलत उपयोग करने के आरोप लगाए थे।
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इन आरोपों की जांच पिपली खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रताप सिंह ने की। उन्होंने रिपोर्ट दी कि सरपंच किरण बाला अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में न तो पेड़ों का स्टॉक रजिस्टर पेश कर पाईं और न ही काटे गए पेड़ों की वसूली की गई। रिपोर्ट में सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।ि इस रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने सरपंच किरण बाला को तुरंत प्रभाव से सरपंच के पद से निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निलंबन अवधि के दौरान सरपंच पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगी। उनके कब्जे में ग्राम पंचायत की जो भी संपत्ति हो, उसे बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दिया जाए।
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बहुमत पेश करने वाला बनेगा कार्यवाहक सरपंच: प्रताप सिंह
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि सरपंच किरण बाला को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचों को पत्र भेज कर 28 मार्च तक बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। जो पंच बहुमत साबित कर देगा, उसे 28 मार्च को ही कार्यवाहक सरपंच घोषित कर दिया जाएगा।
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