महिला पर्यटक से पर्स छीनने वाले दो दोषियों को 6-6 वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक के सैर करने के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवकों द्वारा मई 2017 में पर्स छीनने के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई है। उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि बृजदेवी शंकर पाथस्कर निवासी राहत बाडी जिला अकोला महाराष्ट्र ने 8 मई 2017 को थाना केयूके में शिकायत दी थी कि वह महाराष्ट्र से अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र घूमने आई थी। शाम के समय जब वह ब्रह्म सरोवर पर सैर कर रही थी तो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पर्स छीन लिया। महिला ने बताया था कि पर्स में 3 हजार रुपये, एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड एवं मोबाइल सहित कुछ अन्य कागजात भी थे। सूचना पर आदर्श थाना केयूके में 379-ए के तहत मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार को सौंपी।
9 मई को जांच के दौरान जसविंद्र सिंह उर्फ नोनू निवासी रतगल शहर थानेसर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से चोरी किया गया पर्स, मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य कागजात बरामद किया गया। 17 मई को दूसरे आरोपी अवतार सिंह उर्फ लाली निवासी फौजी कॉलोनी थानेसर को पकड़ा। उससे छीनी गई नकदी बरामद की। मामला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद सरोय की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6-6 वर्ष की कैद एवं 25-25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।