फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अदालत के आदेश पर सीआईए दो के पूर्व प्रभारी सहित सात कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
इंस्पेक्टर, एसआई सहित सात पुलिसकर्मियों पर केस
विज्ञापन

- एक युवक को अवैध हिरासत में रखने और मारपीट करने के मामले में कोर्ट का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
लाडवा। कोर्ट ने एक युवक को घर से जबरदस्ती उठाकर 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखने और उससे मारपीट के मामले में सीआईए में तैनात एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर समेत पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। अदालत के आदेश पर लाडवा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। डीएसपी रमेश गुलिया इस मामले की जांच करेंगे।
विज्ञापन

थानाक्षेत्र के गांव बन निवासी सचिन ने बताया कि पिछले साल सात अगस्त की सुबह पुलिस की अपराध शाखा-दो की टीम सुबह सात बजे उसे घर से जबरन गाड़ी में उठा ले गई। सादी वर्दी में टीम सदस्यों ने कहा कि पास नाजायज देसी कट्टा है। सचिन का आरोप है कि इस दौरान अपराध शाखा की टीम ने उसके साथ मारपीट करने के साथ थर्ड डिग्री भी आजमाई । पुलिस की पिटाई से वह कई दिन तक अपने पैरों पर खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहा। वहीं, सीआईए द्वारा सचिन को उठा ले जाने पर जब उसके पिता राजकुमार एवं अन्य ग्रामीण सीआईए ऑफिस पहुंचे तो उसे रात में छोड़ दिया गया। आरोप है कि इस दौरान अपराध शाखा के लोगों ने उसके पिता से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी कराए। इस मामले की उसने एसपी सुरेंद्र पाल सिंह एवं पुलिस महानिदेशक से शिकायत की थी। आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न होने पर उसने अदालत की शरण ली। जेएमआईसी चेतेश गुप्ता की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपराध शाखा-दो के पूर्व प्रभारी दीपेंद्र सिंह, एसआई सुभाष चंद, मुख्य सिपाही ललित, निर्मलजीत सिंह, सिपाही अरविंद, नवीन एवं संदीप के खिलाफ अवैध रूप से हिरासत में रखने, मारपीट एवं जान मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। केस दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच पुलिस प्रशासन ने लाडवा के डीएसपी रमेश गुलिया को सौंपी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें