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जाली करेंसी नोट मामले में पांच दोषी करार, पांच-पांच साल की कैद

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कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने जाली करेंसी नोट रखने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। ये जानकारी जिला उप न्यायवादी भूपिंद्र सिंह ने दी।
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उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को अपराध शाखा की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहाबाद के देवी मंदिर के निकट रहने वाला गुरदेव सिंह उर्फ हैप्पी किराए के घर में सेक्टर-30 कुरुक्षेत्र मेें रहता है। वह जाली नोट छापकर मार्केट में चलाने के साथ अन्य लोगों को जारी करेंसी नोट देने का धंधा करता है। टीम को सूचना यह भी मिली थी कि उसके पास आजहरबीर वासी जयसिंह का माजरा जिला यमुनानगर, संजीव कुमार वासी महमूदपुर जिला यमुनानगर, रवि कुमार वासी सारन जिला यमुनानगर, संदीप सिंह वासी लंडी जिला कुरुक्षेत्र जाली नोट लेने के लिए आए हुए है। गुरदेव सिंह इन्हें जाली नंबर वाली अपनी सफेद रंग की स्विफ्ट कार में बैठाकर शहर की तरफ गया हुआ है। वह शहर से सुंदरपुर पुल से होता हुआ, उनको पिपली बस अड्डे पर छोड़ने जाएगा। टीम ने ऊधम सिंह चौक कुरुक्षेत्र पर नाकाबंदी कर काबू किया। इनकी तलाशी के दौरान गुरदेव सिंह की पैंट की आगे वाली जेब से कुल 700 रुपए, जिनमें एक करेंसी नोट 500 तथा दो नोट 100-100 के थे, जबकि पैंट की पिछली जेब से 13 नोट 100-100 रुपये बरामद किये थे। गुरदेव सिंह ने बताया था कि यह 100-100 रुपये के 13 नोट जाली है। इसके बाद पुलिस ने गुरदेव की कार में सवार उक्त लोगों के पास से भी नकली करेंसी नोट बरामद किये थे।
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