जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने करनाल निवासी युवक से मारपीट कर मोबाइल व पर्स छीनने के मामले के दो दोषियों को एक एक साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये जानकारी सहायक जिला उप न्यायवादी धर्मचंद ने दी। उन्होंने बताया मारपीट करके मोबाइल व पर्स छीनने के मामले में दोषी विशाल उर्फ विशु निवासी आजाद नगर थानेसर और हनी उर्फ सोनू निवासी चक्रवर्ती मोहल्ला थानेसर को जुर्माना राशि न भरने पर 2-2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उप न्यायवादी ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को जिला करनाल के जुंडला वासी मोहित शर्मा पुत्र प्रेम कुमार ने थाना शहर थानेसर पुलिस में उक्त घटना के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 12 जुलाई 2019 को नोएडा से शिकायतकर्ता अपनी ससुराल मसीता हाउस जा रहा था। इस दौरान रास्ते में रोटरी चौक के पीछे से बाइक पर दो अज्ञात युवक आए, इन्होंने शिकायतकर्ता को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया था। मना करने पर इन्होंने उसके साथ मारपीट की और पर्स व मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गये थे।