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Kurukshetra News: बिजली बिल विवाद में उपभोक्ता की शिकायत खारिज

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कुरुक्षेत्र। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली बिल के लिए दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने पाया कि बिल मीटर से खपत हुई यूनिट के आधार पर वैध रूप से जारी किया गया था और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी।
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सोढ़ी गांव निवासी शिकायतकर्ता परमजीत कौर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दायर करते हुए बताया कि दो किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन 10 मार्च 2023 को जारी किए 19,800 रुपये का बिल व 12 अप्रैल को 20,791 रुपये का बिल गलत है। शिकायतकर्ता का कहना था कि वे नियमित रूप से बिल जमा करती रही हैं, मीटर हमेशा ठीक पाया गया और अचानक इतना भारी बिल आने से हैरानी हुई। उन्होंने दावा किया कि मीटर तेज चल रहा है और बिल सुधारने की मांग करने के बावजूद निगम ने इसे ठीक नहीं किया और कनेक्शन काटने की धमकी दी।
बिजली निगम ने लिखित जवाब में कहा कि बिल वास्तविक खपत के आधार पर भेजा गया था। पहले बिल में 5,998 रुपये पुराना बकाया था, जो अगले बिल में भी कैरी फॉरवर्ड हुए। साथ ही 1,841 यूनिट की खपत पर करंट चार्ज, विद्युत शुल्क, नगर पालिका कर और सरचार्ज जोड़ा गया। निगम ने यह भी बताया कि जांच में शिकायतकर्ता के घर का मीटर जला हुआ पाया गया, जिसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया।
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आयोग की पीठ अध्यक्ष डॉ. नीलिमा शांगला, सदस्य नीलम व रमेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों, हलफनामों और दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान से देखने के बाद कहा कि शिकायत में कोई दम नहीं है। बिल मीटर की खपत के अनुसार सही है और शिकायतकर्ता पर बकाया राशि वाजिब है।
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