संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र/बाबैन। थानेसर के उपमंडल कृषि अधिकारी ने बाबैन के एक कीटनाशक विक्रेता के खिलाफ वैधता तिथि समाप्त होने के बाद कीटनाशक बेचने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। यह कार्रवाई नवंबर 2024 में की गई औचक जांच के आधार पर की गई, जिसमें विक्रेता की दुकान से लिया गया कीटनाशक सैंपल जांच में विफल पाया गया।
उपमंडल कृषि अधिकारी थानेसर जितेंद्र मेहता ने पुलिस शिकायत में बताया कि 29 नवंबर 2024 को सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार के साथ मिलकर बाबैन स्थित मेसर्स ढांडा ट्रेडर्स की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान मालिक रणधीर सिंह की मौजूदगी में एक कीटनाशक का सैंपल लिया गया था और उसे जांच के लिए करनाल की क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच में सैंपल विफल पाया गया।
इसके बाद विक्रेता और संबंधित कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने दावा किया कि सितंबर 2023 के बाद उन्होंने उक्त कीटनाशक बाजार में नहीं भेजा। कीटनाशक की बोतल पर तिथियों के साथ छेड़छाड़ के सबूत भी मिले। विक्रेता ने अपने जवाब में कंपनी के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन कृषि अधिकारी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इसके परिणामस्वरूप, कीटनाशक अधिनियम 1968, कीटनाशक नियम 1971 के तहत रणधीर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।