कुरुक्षेत्र। रबी के सीजन में अब फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है, जिसके चलते एफआईआर के साथ फसल अवशेषों में आग लगाने पर पांच हजार से लेकर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जिले में ब्लॉक स्तर पर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि हर ग्राम पंचायत को सुपर सीडर मशीन खरीदने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त नेहा सिंह ने यह जानकारी मंगलवार को लघु सचिवालय में कृषि एवं कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित बैठक में दी। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में रबी के सीजन में फसल अवशेषों में एक भी आगजनी की घटना सामने न आए, प्रशासन लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीडीपीओ ब्लॉक स्तर पर और एसडीएम उपमंडल स्तर पर पूरी योजना तैयार करेंगे। इस योजना के तहत बीडीपीओ सुनिश्चित करेेंगे कि हर ग्राम पंचायत सुपर सीडर मशीन खरीदे और क्लस्टर लेवल पर बेलन की मशीनें खरीदे।
उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार दो एकड़ तक फसल अवशेषों में आग लगाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ फसल अवशेषों में आग लगाने पर 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा फसल अवशेषों में आग लगाने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
पिछले सीजन में सामने आए थे 172 मामले
कृषि उपनिदेशक डाॅ. कर्मचंद ने पिछले सीजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले रबी के सीजन में 172 आगजनी के केस सामने आए थे। इनमें से सात केसों में चालान करने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि इस बार कृषि विभाग की तरफ से जिले में स्ट्रा रीपर की 1675 मशीनें उपलब्ध करवाई गईं है। अब सुपर सीडर मशीन की कीमत दो लाख 50 हजार रुपये है, इसमें से 50 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी तरह बेलर की कीमत करीब 15 लाख रुपये हैं, इस पर भी 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।