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Kurukshetra News: सिंथेटिक और चीनी मांझे पर प्रतिबंध

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लाडवा। चीनी मांझे की बिक्री को लेकर दुकानदारों से बातचीत करते थाना प्रभारी गुरनाम सिंह। विज्ञ​प
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लाडवा। पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले नायलॉन, सिंथेटिक, चीनी मांझे और कांच अथवा धातु लेपित धागों पर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के तहत देशभर में पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। ये धागे न केवल पक्षियों, जानवरों और इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं बल्कि सिंथेटिक और चीनी मांझा पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
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एनजीटी ने भारत के सभी राज्यों को इन धागों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
उपमंडल अधिकारी अनुभव मेहता ने कहा कि नायलॉन, सिंथेटिक और चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण इनके कारण होने वाली गंभीर दुर्घटनाएं हैं। थाना प्रभारी गुरनाम सिंह ने लगातार दूसरे दिन बाजार में दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें चीनी मांझे के दुष्प्रभावों और एनजीटी के आदेशों के बारे में जागरूक किया। इन घातक धागों से कई बार इंसानों, पशुओं और पक्षियों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है। पक्षियों के पंख और पैर इन धागों में फंसकर कट जाते हैं जिससे वे घायल हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है।
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उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एनजीटी की ओर से जारी निर्देशों के तहत पतंग उड़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चीनी मांझा, नायलॉन, सिंथेटिक मटेरियल और ग्लास कोटेड धागों को बनाने, बेचने, स्टोर करने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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