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Kurukshetra News: गर्भ में भ्रूण की जांच करने वाले मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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कुरुक्षेत्र। जिला जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने भ्रूण जांच मामले में अंबाला निवासी मुख्य आरोपी कृष्ण गोपाल उर्फ सोनू बाजाज (48) की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना शाहाबाद की एफआईआर नंबर 639 से संबंधित है जिसमें और पीएनडीटी एक्ट की कई धाराएं लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिकॉय ऑपरेशन में आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा था।
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कृष्ण गोपाल ने पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से डिकॉय महिला का लिंग परीक्षण किया और बताया कि गर्भ में लड़का है। मौके से मशीन बरामद हुई थी। अदालत ने आरोपी को गिरोह का मुख्य सदस्य और आदतन अपराधी मानते हुए जमानत नामंजूर की। उसके खिलाफ इसी तरह के छह अन्य मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने पर वह फिर ऐसा अपराध कर सकता है, गवाहों पर दबाव डाल सकता है और समाज में बढ़ते इस अपराध को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। आरोपी 16 अक्तूबर से हिरासत में है।
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