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Kurukshetra News: मेट्रो मोटर्स से लाखों की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Thu, 25 Sep 2025 03:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
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कुरुक्षेत्र। सत्र न्यायालय ने मेट्रो मोटर्स धोखाधड़ी मामले में आरोपी जगतार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने मंगलवार को दिए आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और 22,97,367 रुपये की वसूली के लिए हिरासत पूछताछ को देखते हुए आवश्यक है, इसलिए आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।
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मामले के अनुसार खानपुर कोलियां स्थित मेट्रो मोटर्स के निदेशक मानव दास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जगतार सिंह और उसके साथी मनप्रीत सिंह ने ग्राहकों से एकत्रित 22,97,367 रुपये की राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इस राशि को अपने निजी बैंक खातों में जमा करवाया जिससे कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दोनों ने कंपनी को धमकियां दीं। पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(4) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया।

जगतार सिंह के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जगतार को झूठा फंसाया गया है और यह विवाद सिविल प्रकृति का है। उन्होंने दावा किया कि जगतार ने कंपनी के निर्देश पर ही ग्राहकों से राशि एकत्र की और उसे तुरंत कंपनी खाते में जमा किया जिसके प्रमाण बैंक विवरण में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध जमानती हैं और हिरासत पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
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लोक अभियोजक मैन पाल सिंह और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जगतार ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात किया। पुलिस के अनुसार राशि की वसूली के लिए हिरासत पूछताछ आवश्यक है। न्यायाधीश ने गंभीर आरोपों और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर याचिका खारिज की। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है।
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