कुरुक्षेत्र। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी आरोपी अहसन को दोषी ठहराया है। आरोपी ने अदालत में अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 और 238 (सी) के तहत दोषी करार दिया गया।
मामला सात फरवीर 2025 को पुलिस स्टेशन लाडवा में दर्ज एफआईआर नंबर 80 का है, जिसमें शिकायतकर्ता रजत ने बताया कि छह फरवरी 2025 को उनकी मोटरसाइकिल को रॉयल फिटनेस जिम के बाहर मुख्य सड़क पर पार्क करने के बाद किसी ने चोरी कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी अहसन को दोषी ठहराया और उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दर्ज किया।
अदालत में ट्रायल के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कबूलनामा बिना किसी दबाव या प्रलोभन के किया गया। सजा की सुनवाई में आरोपी ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए नरमी की गुहार लगाई, जबकि पुलिस की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने कड़ी सजा की मांग की।
अदालत ने मामले की गंभीरता व आरोपी के पूर्व रिकॉर्ड और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे जांच और ट्रायल के दौरान जेल में बिताई गई अवधि के बराबर साधारण कारावास की सजा सुनाई। चूंकि आरोपी ने यह अवधि पहले ही काट ली है। संवाद