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Kurukshetra News: धोखाधड़ी के दो आरोपियों को अग्रिम जमानत

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कुरुक्षेत्र/पिहोवा। जिला अदालत ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी के आरोप में नामजद दो आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है। जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने मुर्तजापुर गांव के रहने वाले बलदेव सिंह (56) और पीपली निवासी सुखबीर सिंह (52) को अग्रिम जमानत दी है।
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मामला सदर पिहोवा थाने में 16 दिसबंर को दर्ज एफआईआर में सारसा गांव निवासी शिकायतकर्ता रोशन लाल ने बताया था कि बलदेव सिंह ने उसके बेटे उदय कुमार को कनाडा स्टडी वीजा पर भेजने के नाम पर 25 लाख रुपये में सौदा तय किया था। बाद में अमेरिका भेजने की बात कहकर रकम बढ़ाकर 35 लाख कर दी। शिकायतकर्ता ने 18 लाख 80 हजार रुपये दिए लेकिन बेटे को ब्राजील छोड़ दिया गया और आगे संपर्क टूट गया।


अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि इससे पहले सीएम विंडो पर दर्ज शिकायत की डीएसपी स्तर की जांच में दोनों आरोपी निर्दोष पाए गए थे और शिकायत बंद कर दी गई थी। वर्तमान जांच में भी उनके खिलाफ कोई ठोस दस्तावेज या सबूत नहीं मिले हैं। सह-आरोपी रजत कुमार और कमल कुमार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अदालत ने माना कि मामला मजिस्ट्रेट स्तर का है और हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अग्रिम जमानत की शर्तें रखते हुए अदालत ने आरोपियों को सात दिन में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और देश छोड़ने से पहले अदालत की अनुमति लेने का निर्देश दिया है।
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