जिला प्रशासन द्वारा गेहूं की फसल की कटाई के पश्चात खड़े फानों/अवशेषों को जलाने पर धारा 144 लगाकर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा है कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिला की सीमा के अंदर गेहूं की फसल की कटाई करने के उपरांत बचे हुई फानों/अवशेषों को जला दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपति की हानि, तनाव, क्रोध और मानव जीवन को खतरे की संभावना रहती है। इन अवशेषों को जलाने के बाद पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है। जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिले में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के अधिकारी व जिले के सभी थाना प्रभारी अपने नियंत्रण क्षेत्र में उपरोक्त आदेशों को पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।