कुरुक्षेत्र। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने मारपीट, मोबाइल तोड़ने व कथित गोलीबारी करने के आरोपी को पंचायती समझौता होने के बाद उसकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। मामला सरस्वती खेड़ा कॉलोनी में 4 अगस्त को कथित गोलीबारी से जुड़ा है जिसमें सतौरा गांव के सचिन पर आरोप हैं।
शिकायतकर्ता शीला ने पुलिस को बताया कि सचिन और अन्य ने उनके बेटे जस्मीन पर हमला कर उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल तोड़ दी, गोलीबारी की और धमकी दी। जांच में अन्य सह-अभियुक्त गिरफ्तार हुए लेकिन सचिन फरार था। सचिन के वकील ने दलील दी कि आरोप झूठे हैं। कोई चोट या गोलीबारी का सबूत नहीं है और अधिकांश अपराध जमानती हैं। पंचायत में हुए समझौते का हलफनामा और फैसला रिकॉर्ड पर पेश किया गया। शिकायतकर्ता ने जमानत का विरोध नहीं किया। लोक अभियोजक ने गंभीर आरोपों का हवाला देकर विरोध किया पर अदालत ने समझौते और अपराधों की प्रकृति को देखते हुए जमानत मंजूर की। साथ ही सचिन को सात दिनों में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, जमानत बांड देने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया।