कुरुक्षेत्र। राजस्व संपदा थानेसर क्षेत्र में पनप रही एक अवैध कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला योजनाकार कार्यालय (डीटीपी) की ओर से बजीदपुर रोड पर स्थित करीब एक एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई।
जिला योजनाकार अधिकारी विक्रम ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़कें और पांच डीपीसी को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। विभाग को राजस्व संपदा थानेसर क्षेत्र में एक अवैध कॉलोनी के पनपने की शिकायत मिली थी। जांच के बाद पाया गया कि बिना किसी स्वीकृति के वहां कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से संबंधित भू-स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को हरियाणा विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसमें आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली गई। परिणामस्वरूप विभाग ने निर्माण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। आमजन को आगाह करते हुए कहा कि सस्ते प्लॉट के लालच में प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में आकर कोई भी व्यक्ति प्लॉट न खरीदे और न ही बिना अनुमति निर्माण कार्य करे। जमीन की खरीद से पूर्व डीटीपी कार्यालय से वैधता की जानकारी अवश्य लें।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय हाउसिंग स्कीम और अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जैसी योजनाओं के तहत इच्छुक व्यक्ति पांच एकड़ भूमि पर कॉलोनी काटने के लिए आवेदन कर सकते हैं और नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से भी रजिस्ट्री से पूर्व कॉलोनी की वैधता की जांच करने की अपील की। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।