कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दविंदर की अदालत ने 29 अक्तूबर 2023 को मिर्जापुर पुल के पास हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार अंग्रेज सिंह की मौत के मामले में आरोपी पिपली की भगवान नगर काॅलोनी के रहने वाले दीपेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
28 अक्तूबर 2023 की शाम मृतक अंग्रेज सिंह मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह उसके पीछे-पीछे था। मिर्जापुर पुल पर कार ने कथित तौर पर लापरवाही से टक्कर मार दी थी जिससे अंग्रेज सिंह की मौत हो गई थी। इस संबंध में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाने में धारा 279 व 304-ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह और संदीप कौर अदालत में पेश तो हुए लेकिन दोनों ने अपना बयान पलट दिया। गुरमीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने खाली कागजों पर उसके अंगूठे लगवाए थे और उसने कोई बयान नहीं दिया था। उसने न तो गाड़ी का नंबर बताया और न ही अदालत में मौजूद आरोपी दीपेंद्र सिंह को पहचाना। संदीप कौर भी मुकर गई और आरोपी की पहचान करने से इन्कार कर दिया।